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IRCTC मामले में ईडी ने जब्त की लालू की 45 करोड़ रु. की जमीन, तेजस्वी ने बताया राजनीतिक साजिश

आईआरसीटीसी होटल मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पटना में लालू यादव की 45 करोड़ की संपत्ति जब्त की है।

Updated on: 08 Dec 2017, 04:36 PM

नई दिल्ली:

आईआरसीटीसी होटल मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पटना में लालू यादव की 45 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इधर लालू के बेटे और सह आरोपी तेजस्वी यादव ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। 

पटना में लालू यादव का 3 एकड़ का एक प्लॉट जब्त किया है। एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि वो जमीन लालू यादव के परिवार वालों के नाम है और इस पर एक मॉल बनाए जाने की योजना थी।

अधिकारियों ने बताया कि बाज़ार में ज़मीन की कीमत 45 करोड़ है। इस संपत्ति को पीएमएलए कानून के तहत जब्त किया गया है।

इससे पहले 2 दिसंबर को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से रेलवे टेंडर घोटाला मामले में पटना में पूछताछ की गई थी।

आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यूपीए -1 के दौरान सरकार में रेल मंत्री थे। जुलाई में एजेंसी ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ पीएमएलए की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

इधर ईडी की कार्रवाई पर लालू यादव के बेटे और सह आरोपी तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस संपत्ति को आयकर विभाग ने पहले से ही जब्त कर रखा है। 

तेजस्वी यादव ने कहा, 'इस संपत्ति को आयकर विभाग ने पहले ही जब्त किया था। मुझे इसके पीछे कोई कारण नहीं दिखाई देता। ये नीतीश कुमार की राजनीतिक साजिश है। जिसे दिन चार्जशीट दायर होगी हम पूरे तथ्य के साथ िसका जवाब देंगे।' 

इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने लालू प्रसाद और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी कई जगहों पर छापेमारी की थी।

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सीबीआई की एफआईआर में आरोप है कि लालू प्रसाद ने अपने रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान भारतीय रेलवे कैटरिंग और टूरिज़्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) के दो होटलों को पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेम चंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता की स्वामित्व वाली एक 'बेनामी' कंपनी को कथित तौर पर रिश्वत लेकर सौंप दिया था।

इस मामले में ईडी ने लालू के परिवार के खिलाफ पीएमएलए के अंतर्गत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया था।

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