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हैदराबाद दोहरे बम ब्लास्ट में दोषियों को कोर्ट से मिली सजा-ए-मौत

इससे पहले कोर्ट ने 04 सितंबर को इस मामले में आरोपित 4 में से 2 दोषियों को बरी कर दिया था।

Updated on: 10 Sep 2018, 06:57 PM

नई दिल्ली:

हैदराबाद बम धमाकों में स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार दो अपराधियों को सजा सुनाई। अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए दो दोषियों अनीक शफीक सईद और इस्माइल चौधरी को फांसी का सजा मुकर्रर की। इससे पहले कोर्ट ने 04 सितंबर को इस मामले में आरोपित 4 में से 2 दोषियों को बरी कर दिया था।

वहीं अदालत ने इस मामले में एक अन्य दोषी तारिक़ अंजुम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

11 साल पहले हैदराबाद में गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क में हुए दोहरे बम धमाकों में 42 लोगों की मौत हो गयी थी और 50 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पहला बम धमाका लुम्बिनी पार्क में हुआ था और इसकी खबर लोगों तक पहुंचती उसके पहले ही करीब 7:30 बजे दूसरा धमाका गोकुल चाट के पास हुआ।

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अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश टी श्रीनिवास राव ने 27 अगस्त को मामले में फैसला 4 सितंबर तक के लिए टाल दिया था। 11 साल बाद इस केस में कोर्ट आखिरी बहस के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी।

इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे को इस साल जून में नामपल्ली अदालत परिसर से चेरलापल्ली केंद्रीय कारागार परिसर में स्थित एक अदालत हॉल में स्थानांतरित कर दिया गया था।

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तेलंगाना पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) ने इस मामले की जांच की थी। सीआई ने सात लोगों को आतंक फैलाने के लिए आरोपी बनाया था और तीन अलग-अलग चार्जशीट दायर की थी।

सेल ने जांच के दौरान पाया कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के फाउंडर रियाज भटकल और इकबाल भटकल इन धमाकों के मास्टरमांइड थे। साथ ही अनिक शफीक सईद, मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी, फारुख शर्फूद्दीन, मोहम्मद सादिक शेख और आमिर रसूल खान इसमें शामिल थे।