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नजीब अहमद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई पुलिस को फटकार, कहा- हो रही है सिर्फ कागज़ी कार्यवाही

जेएनयू के गायब छात्र नजीब अहमद के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है।

Updated on: 16 Mar 2017, 06:47 PM

नई दिल्ली:

जेएनयू के गायब छात्र नजीब अहमद के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस मे नजीब को ढूंढने में जनता का पैसा बर्बाद करने और कागज़ी कार्रवाई के अलावा कुछ भी नहीं किया है।

कोर्ट ने कहा, 'कागजी कार्रवाई के अलावा कुछ भी नहीं किया गया है। आपके जांच अधिकारी समय की बर्बादी कर रहे हैं। वो सिर्फ दिल्ली, बरेली, हरिद्वार के रास्ता में पड़ने वाले थानों और अस्पतालों के रेकॉर्ड देखने जा रहे हैं और जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं।'

जस्टिस विनोद गोयल और जीएस सिस्टानी की बेंच ने क्राइम ब्रांच के डीसीपी से कहा कि जासे भी हो वो इस मामले में जवाब चाहते हैं। साथ ही यह भी कहा कि अक्टूबर से लापता छात्र को ढूंढकर लाने में आप जो भी कर सकते हैं करें।

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बेंच ने कहा, ' किसी भी तरह से हमें जवाब चाहिये। अगर उसकी मृत्यु हो गई है, तो कहिये कि वो मर चुका है। हम कागजी कार्यवाही नहीं स्वाकार कर सकते हैं। जो भी हो सकता है वो करिये उसे ढूंढने के लिये।' साथ ही बेंच ने चेतावनी भी दी कि 'नहीं तो हमारे पास दूसरे लोग भी हैं इस काम के लिये।'

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कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नजीब के जिन 9 दोस्तों पर शक है उनके कॉल रेकॉर्ड्स उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही नजीब की मां की याचिका पर सुनवाई के लिये 31 मार्च का समय तय किया है।

कोर्ट की यह टिप्पणी उस समय आई है जब नजीब की मां की वकील पल्लवी शर्मा ने अदालत से कहा कि इस मामले में पुलिस गंभीर नहीं है और जजो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो दिखावटी हैं। साथ ही यह आरोप भी लगाया कि पुलिस दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है।

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