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विजय माल्या पर लंदन कोर्ट में सुनवाई आज, वीके सिंह बोले- नहीं तय कर सकते प्रत्यर्पण की समयसीमा

विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह ने भगोड़ा घोषित किए गए शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण के बारे में सवाल पूछे जाने पर कहा है कि सरकार विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए समय सीमा तय नहीं कर सकती।

Updated on: 13 Jun 2017, 11:35 AM

highlights

 

  • लंदन में वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में विजय माल्या प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई आज
  • भारत सरकार की ओर से मैजिस्ट्रेट कोर्ट में क्राउन प्रोसीक्यूशन सर्विस बहस करेगा
  • विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह ने कहा प्रत्यर्पण के लिए समय सीमा तय नहीं कर सकते 

नई दिल्ली:

लंदन के वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले की अगली सुनवाई आज होनी है। इस मामले में भारत सरकार की ओर से क्राउन प्रोसीक्यूशन सर्विस विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए बहस करेगा।

इस बीच विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह ने भगोड़ा घोषित किए गए शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण के बारे में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा है कि सरकार विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए समय सीमा तय नहीं कर सकती। इस विषय में ब्रिटेन की सरकार के अप्रुवल का इंतज़ार है।

विजय माल्या के प्रत्यर्पण के बारे में समाचार एजेंसी एएनआई के संवाददाता द्वारा सवाल पूछे जाने पर उन्होंने यह जवाब दिया है। बता दें कि लंदन में विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए केस चल रहा है और देश की निगाहें भारत सरकार द्वारा उन्हें वापस भारत लाने पर टिकी हुईं है। 

वीके सिंह ने कहा, 'जब भी यूनाइटेड किंगडम उनके (विजय माल्या) प्रत्यर्पण के लिए इजाज़त देगी, समय सीमा तय नहीं कर सकते।' वीके सिंह का कहना है, 'प्रत्यर्पण उतना भी सरल नहीं जितना हम सोचते हैं। जैसे ही उनका कानून इजाज़त देगा हम उन्हें वापस ले आएंगे।'

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बता दें कि विजय माल्या पर बैंकों का करीब 9 हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है जिसका भुगतान किए बगैर वो देश छोड़कर लंदन भाग गए थे और फिलहाल लंदन में रह रहे हैं।

तभी से भारत सरकार की कोशिश विजय माल्या को देश वापस लाने की है। इस कोशिश में ब्रिटेन में विजय माल्या को अप्रैल में लंदन से गिरफ्तार भी किया गया था, हालांकि उसके बाद उसी दिन उन्हें जमानत पर रिहा भी कर दिया गया।

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भारत सरकार ने फरवरी 2017 में ब्रिटेन को विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक निवेदन भेजा था।

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