GST के तहत शिक्षा-स्वास्थ्य होगा टैक्स फ्री, बीमा, बैंकिंग और फोन बिल महंगे
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी प्राइमरी सर्विसेज को छूट देने का फैसला लिया गया है।
highlights
- जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जेटली बोले, जीएसटी में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को छूट दी जाएगी
- जेटली ने कहा, जीएसटी में मुश्किल से ही कहीं दरों को बढ़ाया गया है
- दो दिनों तक जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में चली जीएसटी काउंसिल की बैठक
नई दिल्ली:
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की शुक्रवार को हुई बैठक में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी प्राइमरी सर्विसेज को छूट देने का फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सर्विसेज को (5%, 12%, 18% और 28%) टैक्स स्लैब में शामिल करने का फैसला लिया गया।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने गुरुवार को 1,211 सामानों पर कर की दरें निर्धारित की। आम आदमी के लिए खुशी की बात यह है कि जीएसटी में 81 फीसदी सामानों पर कर की दर 18 फीसदी से कम रखी गई है।
कोयले पर 5 फीसदी लगेगा जीएसटी, बिजली होगी सस्ती
कोयले पर टैक्स रेट 5 फीसदी रखे जाने की तारीफ करते हुए कोयला और बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि इस कदम से बिजली वितरण कंपनियों (डिसकॉम्स) को किफायती दर पर बिजली मुहैया करा सकेंगी। कोयले पर वर्तमान में 11.69 फीसदी की दर से कर लगता है।
आराम और भौतिक सुख सुविधाओं के सामान होंगे महंगे
जीएसटी के तहत विलासिता की वस्तुओं पर भारी कर लगाने का फैसला लिया गया है। इन वस्तुओं में तंबाकू, पान मसाला और गैस युक्त पेय पदार्थ शामिल हैं। इसके साथ ही विलासिता की वस्तुओं की श्रेणी में लक्जरी वाहनों को भी रखा गया है और इन पर कर की दरें ऊंची रखी गई हैं।
श्रीनगर में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद की हुई दो दिवसीय बैठक में करों की सबसे ऊंची दर 28 फीसदी रखी गई है। छोटी कारों पर जीएसटी की दर 28 फीसदी होगी, इसके अलावा उन पर 1 से 3 फीसदी का उपकर भी लगाया जाएगा
खाने-पीने की जरूरी चीजों और प्रसाद पर नहीं लगेगा टैक्स
हालांकि छोटी कारों पर टैक्स का दर बढ़ाया जा सकता है। जीएसटी के अंदर दूध, अंडे, नमक, ताजी सब्जियां, फल, गर्भनिरोधक, जैविक खाद, मिट्टी के बरतन, नारियल, प्रसाद (धार्मिक स्थलों के जैसे मस्जिद, मंदिर, चर्च आदि) को टैक्स से छूट दी गई है।
#GST bill is going to be consumer friendly. Healthcare and education to be exempted: Finance Minister Arun Jaitley in Srinagar, J&K pic.twitter.com/0QV6OR5P37
— ANI (@ANI_news) May 19, 2017
मांस मछली और मक्खन पर लगेगा 12 फीसदी जीएसटी
वहीं, जिंदा जानवर, फल जूस और मांस पर 12 फीसदी कर लगेगा, जबकि मछली पर पांच फीसदी टैक्स लगाया जाएगा। मक्खन और चीज पर 12 फीसदी कर लगेगा, जबकि गाढ़ा किए गए दूध पर 18 फीसदी का टैक्स वसूला जाएगा।
चाय-कॉफी पर लगेगा 5 फीसदी जीएसटी
बेवरेज श्रेणी में कॉफी (इंस्टैंट नहीं), चाय और मुंगफली, कोयला, हैंडपंप पर जीएसटी के अंदर पांच प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा। हालांकि गुड़ को टैक्स से बाहर रहेगा।
हालांकि चीनी और बीट शूगर को पांच फीसदी कर वाली श्रेणी में रखा गया है। बायो गैस संयंत्र, पवनचक्की, केरोसिन लालटेन पर पांच फीसदी कर लगाया जाएगा।
मोबाइल से लेकर चश्में के लेंस पर लगेगा 12 फीसदी टैक्स
मोबाइल फोन, फाउंटेन पेन इंक, टूथ पॉउडर, अगरबत्ती, फीडिंग बोतल, ब्रेल पेपर, बच्चों की कलरिंग किताबें, छाता, पेंसिल शार्पनर, ट्रैक्टर, साइकिल, कांटैक्स लेंस, चश्मों के लेंस, बरतन, खेल के सामान, मछली पकड़ने का डंडा, कंघी, पेंसिल और हैंड पेंटिंग पर 12 फीसदी कर लगेगा।
महिलाओं के कॉस्मेटिक्स पर नहीं लगेगा टैक्स
बिंदी, चूड़ी, शीशे की चूड़ियां, हैंडलूम, सुनने की मशीन, हाथ से बने संगीत उपकरण को जीएसटी के अंतर्गत छूट दी गई है। जीएसटी में कुल सात फीसदी सामानों को कर से छूट दी गई है।
सेना के हथियारों पर लगेगा 18 फीसदी जीएसटी
जिन चीजों पर 18 फीसदी कर लगाया गया है, उनमें हेलमेट, एलपीजी स्टोव, परमाणु रिएक्टर, घड़ियां, सैन्य हथियार, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने और प्लास्टिक के बटन शामिल हैं।
बोतलबंद पेय और परफ्यूम जैसे सामान पर सबसे ज्यादा लगेगा टैक्स
जिन सामानों पर कर की दर सबसे ज्यादा 28 फीसदी रखी गई है, उसमें बोतलबंद पेय, परफ्यूम, ऑफ्टर शेव लोशन, डियोड्रेंट, फर के कपड़े, रेजर ब्लेड, कार, रिवाल्वर और पिस्तौल शामिल हैं।
वहीं, छोटी कारों पर एक से तीन फीसदी सेस लगाया जाएगा। 350 सीसी से अधिक के इंजन वाली मोटरसाइकिल, निजी विमान, नौका, मध्यम श्रेणी के कारों पर 15 फीसदी सेस लगाया जाएगा।
हेयर ऑयल, टूथपेस्ट और साबुन जैसी चीजों पर जीएसटी में 18 फीसदी कर लगेगा, जबकि फिलहाल इन पर 28 फीसदी कर लगाया जाता है। वहीं, चीनी, चाय, कॉफी, खाद्य तेल और कोयले पर 5 फीसदी कर लगेगा।
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