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ग्रैच्युटी पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ा सकती है मोदी सरकार, मानसून सत्र में संशोधन विधेयक होगा पेश

संसद के मानसून सत्र की आज शुरूआत हो चुकी है। सरकार इस सत्र के दौरान बाकी बिलों के अलावा ग्रैच्युटी ऐक्ट में संशोधन विधेयक को भी सदन से पारित करवाने की कोशिश करेगी।

Updated on: 19 Jul 2017, 01:08 PM

highlights

  • इस मानसून सत्र में ग्रैच्युटी एक्ट में होगा संशोधन
  • टैक्स छूट की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक की जा सकती है 

नई दिल्ली:

संसद के मानसून सत्र की आज शुरूआत हो चुकी है। सरकार इस सत्र के दौरान बाकी बिलों के अलावा ग्रैच्युटी ऐक्ट में संशोधन विधेयक को भी सदन से पारित करवाने की कोशिश करेगी।

इस संशोधन के तहत सरकार ग्रैच्युटी पर टैक्स छूट की सीमा को दोगुना कर सकती है। अभी 10 लाख रुपये से ज्यादा की ग्रैच्युटी पर टैक्स लगता है। लेकिन अब केंद्र सरकार इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक करने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट ने इस साल 15 मार्च को ही इस फैसले को मंजूरी दे दी थी।

गौरतलब है कि रिटायरमेंट के बाद कंपनी या फिर सरकार अपने कर्मचारी को ग्रैच्युटी की रकम देती है। इसका फायदा 5 साल या उससे समय ज्यादा नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी मिलती है।

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अभी पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी ऐक्ट 1972 लागू है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रैच्युटी की राशि पर टैक्स में छूट मिलती है यानि सरकारी कर्मचारियों को ग्रैच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। जबकि प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी 10 लाख रुपये तक की ग्रैच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना होता है।

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