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कैश पर सख्ती: 2 लाख रुपये से ज्यादा नकद लेन-देन पर लगेगा 100 प्रतिशत जुर्माना

केंद्र सरकार ने कैश लेनदेन की सीमा में कटौती कर दी है। अब आप 2 लाख रुपये कैश लेनदेन ही कर पाएंगे इससे पहले यह सीमा 3 लाख रुपये की थी।

Updated on: 22 Mar 2017, 07:17 AM

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने नकदी लेन-देन की सीमा में कटौती कर दी है। अब आप 2 लाख रुपये तक ही नकदी लेन-देन कर पाएंगे। इससे पहले यह सीमा 3 लाख रुपये की थी। 2017 के आम बजट में सरकार ने कैश लेनदेन की सीमा 3 लाख रुपये तय की थी जिसमें अब बदलाव करते हुए सरकार ने 2 लाख रुपये कर दिया है।

साथ ही 2 लाख रुपये से अधिक नकदी लेन-देन पर 100 फीसदी जुर्माने का भुगतान करना होगा।

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा, 'सरकार का प्रस्ताव है कि नकदी लेन-देन की सीमा को 3 लाख रुपये से घटकार  2 लाख रुपये किया जाए।'

गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने काले धन पर लगाम लगाने और डिजिटल मोड को बढ़ावा देने के लिए कैश ट्रांजेक्शन पर 3 लाख रुपये की सीमा लगा दी थी। फाइनेंस बिल के पारित होने के साथ ही नकदी में लेनदेन की सीमा का नया नियम प्रभावी माना जाएगा।

इसके अलावा सरकार तय सीमा से ज़्यादा नकद लेनदेन पर 100 प्रतिशत जुर्माना लगाने की भी तैयारी में है। 

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