logo-image

सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, पेंशन के पहले भुगतान के लिए अब नहीं जाना होगा बैंक

हाल ही में एक आदेश जारी करते हुए मंत्रालय ने कहा,' केंद्र सरकार के सभी विभागों को हाल में एक आदेश जारी कर कहा गया है कि ‘पेंशन के पहले भुगतान के लिए पेंशनभोगी को अब बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है।’

Updated on: 07 Aug 2017, 08:46 AM

highlights

  • मंत्रालय ने कहा,' केंद्र सरकार के सभी विभागों को हाल में एक आदेश जारी कर कहा गया है कि ‘पेंशन के पहले भुगतान के लिए पेंशनभोगी को अब बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है।’ 
  • आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय से पीपीओ की बैंक की प्रतिलिपि भेजे जाने के बाद पेंशनभोगी की प्रतिलिपि उसे सेवानिवृत्ति के मौके पर अन्य सेवानिवृत्ति बकायों के साथ दे दी जाएगी।

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब से पेंशनभोगी को पेंशन भुगतान के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। 

कार्मिक मंत्रालय ने इससे संबंधित जानकारी देते हुए कहा, 'अब उन्हें अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अब उनके पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) की प्रतिलिपि उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के समय ही दे दी जायेगी।'

 'अब उन्हें अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अब उनके पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) की प्रतिलिपि उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के समय ही दे दी जायेगी।'

हाल ही में एक आदेश जारी करते हुए मंत्रालय ने कहा,' केंद्र सरकार के सभी विभागों को हाल में एक आदेश जारी कर कहा गया है कि ‘पेंशन के पहले भुगतान के लिए पेंशनभोगी को अब बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है।’
इन नियमों के तहत पेंशनभोगी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनके पेंशन शुरू होने से पहले एक प्रमाणपत्र पेंशन बांटने वाले बैंक में जमा कराना होगा। 

इसे भी पढ़ें : पीएम मोदी को राखी बांधने पाकिस्तानी बहन भारत पहुंची

आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय से पीपीओ की बैंक की प्रतिलिपि भेजे जाने के बाद पेंशनभोगी की प्रतिलिपि उसे सेवानिवृत्ति के मौके पर अन्य सेवानिवृत्ति बकायों के साथ दे दी जाएगी।

इसमें कहा गया है कि, यदि किसी कर्मचारी को लगता है कि उसके लिए उसके पीपीओ की बैंक की प्रतिलिपि बैंक से लेना ज्यादा आसान है तो उसे इस बारे में अपने कार्यालय के प्रमुख को सेवानिवृत्ति के दस्तावेज जमा करते हुए लिखित में सूचित करना होगा।

यह आदेश एक अगस्त को जारी किया गया है। 

इसे भी पढ़ें : राज्यसभा चुनावः गुजरात लौटे कांग्रेसी विधायक, टूट से बचाने के लिए ले जाया गया था बेंगलुरु