logo-image
ओडिशा नाव हादसे में मरने वालों की संख्या हुई सात, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी Punjab: संगरूर जेल में धारदार हथियार से हमला, दो कैदियों की मौत और 2 घायल Punjab: कांग्रेस को झटका, तेजिंदर सिंह बिट्टू ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में होंगे शामिल Karnataka: बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन पहले पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल कर्नाटक: पुलिस ने कांग्रेस नेता रिजवान अरशद और रणदीप सिंह सुरजेवाला को हिरासत में लिया पंजाब में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका पूर्व सांसद संतोख सिंह चौधरी की पत्नी करमजीत कौर आज दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गईं.

तूतीकोरिन हिंसा: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 6 जून तक मांगा जवाब, पूछा- क्यों हुई हिंसा?

बता दें कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर स्मेलटर प्लांट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई थी।

Updated on: 01 Jun 2018, 03:16 PM

नई दिल्ली:

मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तूतीकोरिन हिंसा को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है।

इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 जून तक यह बताने को कहा है कि आख़िरकार राज्य में हिंसा जैसे हालात क्यों बने?

बता दें कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर स्मेलटर प्लांट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई थी।

पुलिस के मुताबिक वेदांता समूह द्वारा संचालित स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को बंद करने की मांग को लेकर हजारों प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने तब गोली चलाई जब उन्होंने कथित तौर पर जिला कलेक्ट्रेट पर हमला किया और वाहनों को आग लगाई।

हालांकि इस घटना के बाद राज्य सरकार ने वेदांता के तूतीकोरिन संयंत्र को बंद करने का आदेश जारी किया है।

तूतीकोरिन में लोग स्टरलाइट के तांबा गलाने वाले संयंत्र को बंद करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि यह कृषि भूमि को नष्ट कर रहा है और इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं को ख़राब कर रहा है।

और पढ़ें- तूतीकोरिन प्लांट को बंद करने के फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार ने SC में कैविएट फाइल किया