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बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के निर्माणाधीन मॉल पर पर्यावरण मंत्रालय ने लगाई रोक

बिहार की राजधानी पटना में निर्मित हो रहे लालू प्रसाद के बेटे और राज्य के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के बहुचर्चित मॉल निर्माण पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने रोक लगा दी है।

Updated on: 19 May 2017, 11:23 PM

highlights

  • उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के बहुचर्चित मॉल निर्माण पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने लगाई रोक 
  • मॉल बनाने से पहले पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी नहीं लेने का आरोप

नई दिल्ली:

बिहार की राजधानी पटना के दानापुर में निर्मित हो रहे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद के बेटे और राज्य के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के बहुचर्चित मॉल निर्माण पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने रोक लगा दी है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, 'केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने लालू प्रसाद के परिवार के बेली रोड पर बन रहे मॉल के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। मॉल की जमीन से बिना अनुमति के मिट्टी खुदाई करने और बिना इजाजत के निर्माण कराने की वजह से यह रोक लगाई गई है।'

आरोप है कि मॉल बनाने से पहले पर्यावरण मंजूरी नहीं ली गई थी।

इस निर्माणाधीन मॉल के मालिकों में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का नाम है।

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उनकी कंपनी डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 115 कट्ठा जमीन पर सात लाख 66 हजार वर्गफुट में 750 करोड़ रुपये की लागत से बहुमंजिला मॉल बनाया जा रहा था।

राजद के ही विधायक अबु दोजाना की निर्माण कंपनी इस मॉल का निर्माण करवा रही थी।

सुशील मोदी का आरोप है कि इस मॉल के निर्माण में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन किया गया है।

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उनका कहना है कि दो लाख वर्गफुट से ज्यादा क्षेत्रफल में हो रहा निर्माण राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण से अनुमति हासिल किए बिना ही शुरू कर दिया गया था।

उन्होंने कहा कि जब मामला मीडिया में आया तब एक अप्रैल को मंजूरी के लिए आवेदन किया गया है।

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