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चुनाव आयोग ने मंत्री नरोत्तम मिश्रा को किया अयोग्य घोषित

चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री और विधायक नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित कर दिया है। साथ ही तीन साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है।

Updated on: 24 Jun 2017, 01:45 PM

नई दिल्ली:

चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री और विधायक नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित कर दिया है। साथ ही तीन साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है। 2008 के विधानसभा चुनाव में मिश्रा पर लगे पेड न्यूज के मामले में यह फैसला सुनाया गया।

आपको बता दें कि दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में अखबारों में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगया था और धारा 10 ए के तहत चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की थी। पेड न्यूज का हिसाब चुनाव खर्च में नहीं देने पर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।

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चुनाव आयोग ने इस मामले को लेकर नरोत्तम मिश्रा को जनवरी 2013 में नोटिस जारी कर बयान के लिए बुलाया था। चुनाव आयोग की कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट की युगल खंडपीठ में याचिका दायर की थी। इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने मिश्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया।

मध्यप्रदेश के मंत्री मिश्रा के पास जनसंपर्क के अलावा और भी कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। मिश्रा ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। यह वर्तमान का चुनाव नहीं है, यह 2008 का चुनाव है। इसके बाद मैंने 2013 फिर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद वापस विधायक बना। फैसला लेने से पहले मेरे पक्ष को नहीं देखा गया।

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