logo-image

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार, कहा- नगर निगम के लिए जारी करें फंड, नहीं तो होगी अवमानना की कार्रवाई

दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव ने सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार को यह आदेश दिया।

Updated on: 28 Aug 2018, 10:17 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को हिदायत दी है कि वह नगर निगमों के लिए फंड जारी करे। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट कहा कि सरकार पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगमों के लिए फंड जारी करे। कोर्ट ने सरकार को आदेश ऐसे समय दिया है जब हजारों कर्मचारियों की सैलरी और कई पूर्व कर्मियों के पेंशन रुके हुए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो दिल्ली सरकार को अवमानना की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।

दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव ने सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार को आदेश दिया कि दस दिन के अंदर कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए।

इससे पहले कोर्ट ने पिछले फैसले में केजरीवाल सरकार को चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भुगतान करने को कहा था। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।

और पढ़ेंः DU में गरमाई राजनीति, छात्र संघ के लिए 12 सितंबर को डाले जाएंगे वोट, आचार संहिता लागू 

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि शिक्षकों सहित कर्मियों के वेतन और पूर्व कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े होने के कारण वह यह आदेश देने को 'विवश' है।