दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार, कहा- नगर निगम के लिए जारी करें फंड, नहीं तो होगी अवमानना की कार्रवाई
दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव ने सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार को यह आदेश दिया।
नई दिल्ली:
दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को हिदायत दी है कि वह नगर निगमों के लिए फंड जारी करे। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट कहा कि सरकार पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगमों के लिए फंड जारी करे। कोर्ट ने सरकार को आदेश ऐसे समय दिया है जब हजारों कर्मचारियों की सैलरी और कई पूर्व कर्मियों के पेंशन रुके हुए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो दिल्ली सरकार को अवमानना की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।
दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव ने सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार को आदेश दिया कि दस दिन के अंदर कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए।
इससे पहले कोर्ट ने पिछले फैसले में केजरीवाल सरकार को चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भुगतान करने को कहा था। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।
और पढ़ेंः DU में गरमाई राजनीति, छात्र संघ के लिए 12 सितंबर को डाले जाएंगे वोट, आचार संहिता लागू
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि शिक्षकों सहित कर्मियों के वेतन और पूर्व कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े होने के कारण वह यह आदेश देने को 'विवश' है।
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Maa Lakshmi Puja For Promotion: अटक गया है प्रमोशन? आज से ऐसे शुरू करें मां लक्ष्मी की पूजा
-
Guru Gochar 2024: 1 मई के बाद इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, पैसों से बृहस्पति देव भर देंगे इनकी झोली
-
Mulank 8 Numerology 2024: क्या आपका मूलांक 8 है? जानें मई के महीने में कैसा रहेगा आपका करियर
-
Hinduism Future: पूरी दुनिया पर लहरायगा हिंदू धर्म का पताका, क्या है सनातन धर्म की भविष्यवाणी