आईआरएफ से बैन हटाने की याचिका की सुनवाई 23 जनवरी तक टली
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाईक की आईआरएफ पर से बैन हटाने की याचिका पर सुनवाई टाल दी।
नई दिल्ली:
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाईक की उस याचिका पर सुनवाई टाल दी, जिसमें उन्होंने अपने गैर सरकारी संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को बैन किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने मामले की सुनवाई 23 जनवरी तक के लिए टाल दी।
अदालत ने केंद्र सरकार से संस्था पर प्रतिबंध लगाए जाने से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने को कहा।
अदालत केंद्रीय गृह मंत्रालय की नवम्बर, 2016 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली नाईक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अधिसूचना के जरिए गैर कानूनी गतिविधयां (निरोधक) अधिनियम के तहत आईआरएफ पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया था।
आईआरएफ ने अदालत से कहा है कि इस तरह के कदम उठाने के लिए अधिसूचना में पर्याप्त कारण और सामग्री का उल्लेख नहीं है। इसके अलावा यह कदम उठाने से पहले कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया गया था।
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Aaj Ka Panchang 29 March 2024: क्या है 29 मार्च 2024 का पंचांग, जानें शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहु काल का समय
-
Good Friday 2024: क्यों मनाया जाता है गुड फ्राइडे, जानें प्रभु यीशु के बलिदान की कहानी
-
Vastu Tips for Car Parking: वास्तु के अनुसार इस दिशा में करें कार पार्क, किस्मत बदलते नहीं लगेगा देर
-
Importance of Aachman: हिन्दु धर्म में आचमन का क्या मतलब है? जानें इसके महत्व, विधि और लाभ