मनी लॉन्ड्रिंग केस: मीसा भारती और पति शैलेश के खिलाफ पटियाला कोर्ट में आज होगी सुनवाई
5 मार्च को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने 8,000 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार को देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दे दी थी।
नई दिल्ली:
आरजेडी (राष्ट्रीय जनता दल) प्रमुख लालू यादव की बेटी और सांसद मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के ख़िलाफ ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा दर्ज़ मनी लॉन्ड्रिंग (धनशोधन) केस में आज (रविवार) पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी।
बता दें कि 5 मार्च को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने 8,000 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार को देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दे दी थी।
वहीं 10 दिन पहले ईडी ने आरजेडी प्रमुख की बेटी के फार्म हाउस को भी सीज़ कर लिया है।
पिछले साल 23 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन निवारक अधिनियम के तहत 8,000 करोड़ रुपये धनशोधन मामले में मीसा के चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके पति व अन्य के खिलाफ तीसरा आरोपपत्र दाखिल किया था।
पिछले साल जुलाई में ईडी ने इस मामले में मीसा के चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल के खिलाफ पूरक आरोपपत्र भी दाखिल किया था। एजेंसी ने जैन बंधुओं वीरेंद्र जैन और सुरेंद्र कुमार जैन सहित करीब 35 लोगों को आरोपित किया था।
इतना ही नहीं प्रवर्तन निदेशालय ने 20 मार्च को जैन बंधुओं को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने जनवरी महीने में जैन बंधुओं को 2 लाख की राशि भरने की शर्त पर ज़मानत दे दी थी।
इस मामले में ईडी ने मई में पहला आरोप-पत्र दायर किया था, जिसके बाद 22 मई को अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अग्रवाल पर भारती के पति की कंपनी, मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड की गलत तरीके से मदद के भी आरोप हैं।
और पढ़ें- मनी लॉन्ड्रिंग मामला: देश छोड़कर न जाने की शर्त पर कोर्ट ने मीसा भारती और उनके पति को दी जमानत
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