आधार, पैन को बीमा पॉलिसी से जोड़ने की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च तक हुई
देश के बीमा नियामक ने सोमवार को आधार संख्या को बीमा पॉलिसियों से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है।
नई दिल्ली:
देश के बीमा नियामक ने आधार संख्या को बीमा पॉलिसियों से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है।
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडाई) ने कहा कि ग्राहकों के लिए सभी जीवन बीमा, गैर-जीवन बीमा (स्वास्थ्य पॉलिसियों समेत) से आधार संख्या और स्थायी खाता संख्या या फार्म 60 से जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 कर दी गई है।
इरडाई ने केंद्र सरकार के 13 दिसंबर को जारी गजट अधिसूचना, जो प्रिवेंसन ऑफ मनी-लॉडरिंग (मेंटनेंस ऑफ रिकार्ड) (सातवां संशोधन) अधिनियम, 2017 से संबंधित है, का हवाला देते हुए यह अधिसूचना जारी की है।
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इरडाई ने बीमाकर्ताओं को आठ नवंबर को अपनी बीमा पॉलिसियों के साथ आधार और पैन संख्या को जोड़ने का निर्देश दिया था।
इरडाई ने एक बयान में कहा, 'ये नियम वैधानिक रूप से बाध्यकारी हैं और इसलिए जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा (स्वास्थ्य बीमा समेत) कर्ताओं को आगे के निर्देशों का इंतजार किए बिना इसे लागू करना है।'
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