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नोटबंदी पर राहुल गांधी के बयान से नाराज बैंक ने ठोका मानहानि का केस, सुरजेवाला को भी बनाया आरोपी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नोटबंदी के दौरान बैंकों के घोटाले के आरोप पर अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है।

Updated on: 28 Aug 2018, 07:27 AM

नई दिल्ली:

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नोटबंदी के दौरान बैंकों के घोटाले के आरोप पर अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। स्थानीय अदालत में दर्ज कराए गए केस में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी आरोपी बनाया गया है।

यह केस साल 2016 में नोटबंदी के दौरान पांच दिन के भीतर 750 करोड़ रुपये बदलने के घोटाले में बैंक के शामिल होने के राहुल गांधी के आरोपों पर दर्ज कराया गया है।

मानहानि का यह केस शिकायतकर्ता एडीसीबी और उसके अध्यक्ष अजय पटेल की तरफ से दाखिला कराया गया है और कहा गया है कि बैंक के खिलाफ गलत और झूटे आरोप लगाए गए हैं जो मानहानिकारक हैं।

इस मामले में मुख्य मेट्रोपिलिटन मैजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत मामले की अदालती जांच के आदेश दिए हैं। इस केस की सुनवाई अब 17 सितंबर को होगी।

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गौरतलब है कि कथित तौर पर राहुल गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया था कि आठ नवंबर 2016 को पीएम मोदी के नोटबंदी के घोषणा के पांच दिन के भीतर एडीसीबी ने 745.59 करोड़ रुपये के पुराने नोट जमा किए थे। आरटीआई के जवाब में नाबार्ड की तरफ से दिए गए जवाब के आधार पर राहल और सुरजेवाला ने यह आरोप लगाए थे।

राहुल गांधी ने उस वक्त ट्वीट कर हमला बोलते हुए कहा था, 'अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के निदेशक अमित शाह को बधाई हो। आपके बैंक ने पुराने नोटों को बदलकर नया करने में बाजी मार ली है। पांच दिनों में 750 करोड़ रुपये।'

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शिकायतकर्ता अजय पटेल ने अदालत में दिए अपनी अर्जी में कहा है कि कांग्रेस के दोनों नेताओं ने झूठा बयान दिया था क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में रकम बदली ही नहीं गई थी।