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पशुओं की खरीद-बिक्री अधिनियम में सरकार संशोधन को तैयार, जारी रहेगा मदुरै हाईकोर्ट का फैसला

वध के लिए पशुओं की बिक्री पर रोक लगाने वाली अधिसूचना पर सरकार संशोधन के लिए तैयार हो गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बाबत जानकारी दी है।

Updated on: 11 Jul 2017, 01:14 PM

नई दिल्ली:

बूचड़खानों के लिए पशुओं की खरीद-फरोख्त की बिक्री पर रोक लगाने वाली अधिसूचना पर सरकार संशोधन के लिए तैयार हो गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बाबत जानकारी दी है। सरकार ने बताया है कि वह अधिसूचना में संसोधन के लिए तैयार है और इसके लिए सभी पक्षों से बातचीत की जा रही है।

सरकार ने कहा कि फिलहाल वह मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के आदेश में संशोधन की मांग नही कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके साथ ही अगली कार्रवाई तक मदुरै हाई कोर्ट का फैसला प्रभाव में रहेगा।

गौरतलब है कि इससे पहले 30 मई को मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने बूचड़खानों के लिए पशुओं की खरीद-फरोख़्त पर केंद्र सरकार के पशुधन बिक्री अधिसूचना पर 4 हफ्ते की रोक लगा दी थी। 

बता दें कि केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ देश भर में विरोध हो रहा था। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बैंच के जस्टिस एम वी मुरलीधरन और जस्टिस टी कार्तिकेयन की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के 23 मई की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी।

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