अगले 6 माह में कोर्ट पूरी तरह होंगे डिजिटल, मुकदमा दायर करने के लिए नहीं होगी मोटी फाइलों की जरूरत
सुप्रीम कोर्ट में अगले छह से सात महीने में याचिका दायर करने दर्ज करने के लिये मोटी फाइलों की ज़रूरत नहीं होगी।
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट में अगले छह से सात महीने में याचिका दायर करने दर्ज करने के लिये मोटी फाइलों की ज़रूरत नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर ने कहा है कि मोटी फाइलों की जगह अब सुप्रीम कोर्ट मामले के रेकॉर्ड डिजिटली ले लेंगी।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगले छह से सात माह के भीतर अब कोई कागजात पेश नहीं करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट अब ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से रेकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली ले लेगी और मुकदमे के रेकॉर्ड के लिये कागजों की फोटोकॉपी और मोटी फाइलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वकीलों को सिर्फ निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ याचिका दर्ज करनी होगी।
दरअसल वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने वकीलों की वरिष्ठता तय करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी करने के लिये याचिका दायर की जिसमें उन्होंने बड़े बेंच से सुनवाई की मांग की। उस समय मख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालतों में डिजिटली काम को बढ़ावा देने के लिये व्यवस्था जल्द ही पूरी हो जाएगी।
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