IRCTC होटल मामले में लालू, राबड़ी के खिलाफ आरोपपत्र पर 11 सितंबर को सुनवाई
मामला आईआरसीटीसी के रांची और पुरी स्थित दो होटलों के रखरखाव का ठेका 2006 में एक निजी कंपनी को देने से जुड़ा है
नई दिल्ली:
पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव व अन्य के खिलाफ 2006 के आईआरसीटीसी होटल के ठेके से जुड़े धनशोधन के मामले में दाखिल आरोपपत्र पर अब 11 सितंबर को सुनवाई होगी। अदालत ने शनिवार को कहा कि वह मामले में दाखिल आरोपपत्र पर 11 सितंबर हो विचार करेगी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष मामले में आरोपपत्र दाखिल किया।
ईडी ने अपने आरोपपत्र में प्रसाद की पार्टी के नेता पीसी गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स नामक कंपनी और 10 अन्य लोगों को रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) होटल के मामले में आरोपी बनाया है।
सभी आरोपियों पर धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अप्रैल में आईआरसीटी होटल रखरखाव ठेका मामले में 12 लोगों और दो कंपनियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
बता दें कि लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और 13 अन्य के खिलाफ ED ने रेलवे टेंडर घोटाले में चार्जशीट फाइल की है। साल 2006 के इस होटल टेंडर केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट लालू यादव सहित इन व्यक्तियों को पहले से समन जारी कर चुका है।
लालू यादव के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, 'कई सारे ठोस प्रमाण हैं जिससे कोई भी नहीं बच सकता है। इन लोगों ने बिहार को लूटा है और सत्ता का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए 750 करोड़ रुपये के मॉल निर्माण के लिए 3 एकड़ जमीन अधिग्रहीत किया है।'
और पढ़ें- मोदी को हटाना नहीं देश के संविधान को बचाना मेरा लक्ष्यः तेजस्वी
क्या है पूरा मामला
मामला आईआरसीटीसी के रांची और पुरी स्थित दो होटलों के रखरखाव का ठेका 2006 में एक निजी कंपनी को देने से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर ठेके के बदले में रिश्वत के रूप में पटना के प्रमुख स्थान पर तीन एकड़ व्यावसायिक जमीन देने की बात कही गई है।
सीबीआई ने अप्रैल में भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के होटल रखरखाव अनुबंध मामले में 12 लोगों और दो कंपनियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।
इन लोगों में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आईआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पीके गोयल, सुजाता होटल के निदेशक विनय और विजय कोचर, राजद सासंद प्रेम चंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
इनके अलावा सीबीआई के आरोपपत्र में रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य बीके अग्रवाल का भी नाम है, जो उस समय आईआरसीटीसी के समूह महाप्रबंधक (जीजीएम) थे।
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Rang Panchami 2024: आज या कल कब है रंग पंचमी, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व जानिए
-
Good Friday 2024: क्यों मनाया जाता है गुड फ्राइडे, जानें ये 5 बड़ी बातें
-
Surya Grahan 2024: सूर्य ग्रहण 2024 किन राशि वालों के लिए होगा लकी
-
Bhavishya Puran Predictions: भविष्य पुराण के अनुसार साल 2024 की बड़ी भविष्यवाणियां