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श्रीनगर होटल कांडः दोषी पाए गए मेजर लीतुल गोगोई, हो सकता है कोर्ट मार्शल

भारतीय सेना के मेजर लीतुल गोगोई श्रीनगर होटल कांड में दोषी पाए गए हैं। सेना की कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में गोगोई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

Updated on: 27 Aug 2018, 01:52 PM

नई दिल्ली:

भारतीय सेना के मेजर लीतुल गोगोई श्रीनगर होटल कांड में दोषी पाए गए हैं। सेना की कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में गोगोई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। ड्यूटी के दौरान मेजर गोगोई को जांच में कहीं और पाए जाने और निर्देशों के खिलाफ जाकर स्थानीय लोगों से बातचीत करने का दोषी पाया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की अनुशंसा के बाद मेजर गोगोई को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट आफ इंक्वायरी ने पाया कि मेजर गोगोई ने एक संघर्ष वाले क्षेत्र में एक स्थानीय महिला से संबंध बनाकर इस संबंध में सेना के नियम का उल्लंघन किया और उन्होंने ड्यूटी के स्थान से दूर रहकर मानक संचालक प्रक्रिया का उल्लंघन किया। सेना के सूत्रों ने बताया कि गोगोई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

आपको बता दें कि मेजर गोगोई ने जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाज को जीप से बांधकर घुमाया था जिसके बाद से गोगोई चर्चा में आ गए हैं। मेजर गोगोई को 23 मई को श्रीनगर स्थित उस होटल में तकरार होने के बाद हिरासत में लिया था जहां पर वह कथित रूप से 18 वर्षीय महिला के साथ प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। कुछ ही दिन बाद सेना ने उक्त घटना के संबंध में कोर्ट आफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया था।

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इस मामले में आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा था, 'भारतीय सेना में कोई भी (किसी भी रैंक का) अगर कुछ गलत करता है और यह हमारे संज्ञान में आता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर मेजर गोगोई ने कुछ गलत किया है तो मैं कह सकता हूं कि उन्हें उचित दंड दिया जाएगा और दंड भी ऐसा होगा जो एक उदाहरण स्थापित करेगा।'