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कोयला घोटाला: दिल्ली की अदालत ने पूर्व सचिव एचसी गुप्ता और केएसएसपीएल को दोषी ठहराया

जिस मामले में दिल्ली की अदालत ने सभी को दोषी पाया है वह मध्य प्रदेश आधारित कमल स्पंज स्टील एंड पॉवर लिमिटेड (केएसएसपीएल) से जुड़ा है।

Updated on: 19 May 2017, 01:39 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने कमल स्पॉन्ज स्टील एंड पावर लिमिटेड (केएसएसपीएल) से जुड़े कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व कोयला सचिव एच.सी.गुप्ता, संयुक्त सचिव क्रोफा, के.सी.सामरिया और अन्य को आपराधिक षड्यंत्र का दोषी पाया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के जज भरत पराशर ने आरोपी कंपनी केएसएसपीएल तथा इसके प्रबंधन निदेशक पवन कुमार को भी दोषी करार दिया। उन पर आपराधिक साजिश तथा भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे।

इस मामले में सुनवाई का सामना कर रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित गोयल को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। इस मामले में अदालत 22 मई को सजा सुनाएगी। 

अदालत मध्य प्रदेश में तेसगोरा-बी रुद्रपुरी कोयला ब्लॉक को केएसएसपीएल को दिए जाने के मामले में अनियमितता बरतने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी।

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