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लुधियाना कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिया हाजिर होने का हुक्म

आदेश के अनुसार सीएम को आयकर विभाग को दिए सम्पत्ति ब्यौरे के बारे में अदालत में बताना होगा। कैप्टन के खिलाफ यह केस पिछले साल दर्ज किया था।

Updated on: 25 Apr 2017, 03:43 PM

highlights

  • लुधियाना कोर्ट ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को जारी किया समन
  • इनकम टैक्स ने पिछले साल कैप्टन के खिलाफ केस किया था दर्ज

नई दिल्ली:

लुधियाना कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को समन जारी किया है। कोर्ट ने केस में कैप्टन को 20 जुलाई की तारीख फिक्स करते हुए स्थिति साफ करने को कहा है।

बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स ने पिछले साल कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था। कैप्टन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी चल और अचल सम्पत्ति को कम करके दिखाया है।

इस मामले में इनकम टैक्स कानून के संबंधित अधीनियम के तहत कैप्टन को गलत जानकारी देने के कारण समन जारी किया है। कोर्ट ने कैप्टन को समन जारी कर मामले की स्थिति साफ करने का आदेश जारी किया है।

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आदेश के अनुसार सीएम को आयकर विभाग को दिए सम्पत्ति ब्यौरे के बारे में अदालत में बताना होगा। कैप्टन के खिलाफ यह केस पिछले साल दर्ज किया था।

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