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PMO को CIC का आदेश, PM के साथ विदेश जाने वालों का नाम करें सार्वजनिक

माथुर ने दूसरे मामले में सुनवाई के दौरान सुरक्षाकर्मियों और प्रधानमंत्री की सुरक्षा जानकारी से जुड़े व्यक्तियों के नाम बताने से PMO को छूट दे दी है।

Updated on: 29 Jan 2018, 12:00 AM

नई दिल्ली:

केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि प्रधानमंत्री के साथ विदेश यात्राओं पर जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी देनी होगी। अभी तक राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने नाम नहीं बताए जाते थे।

मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर ने PMO को इस बात का निर्देश जारी किया है। माथुर ने पीएमओ की उस आपत्ति को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि यह 'राष्ट्रीय सुरक्षा' से जुड़ा मामला है।

हालांकि माथुर ने दूसरे मामले में सुनवाई के दौरान सुरक्षाकर्मियों और प्रधानमंत्री की सुरक्षा जानकारी से जुड़े व्यक्तियों के नाम बताने से PMO को छूट दे दी है।

नीरज शर्मा और अय्यूब अली ने पीएम के विदेशी दौरों पर उनके साथ जाने वाले लोगों के नाम बताने की अपील की थी। जब उनकी अर्जी पर उन्हें जवाब नहीं मिला तो मामला केंद्रीय सूचना आयोग के पास पहुंचा। जहां से इस बात पर फैसला सामने आया।

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नीरज ने निजी कंपनियों के सीईओ, मालिक या साझेदारों, निजी उद्योग अधिकारियों आदि की सूची मांगी थी जो पीएम के साथ उनकी विदेश यात्राओं पर जाते हैं।

वहीं अय्यूब अली ने पीएम के आवास और कार्यालय के मासिक खर्च उनसे मिलने की प्रक्रिया, पीएम द्वारा अपने आवास और कार्यालय में जनता से की गई मुलाकातों की संख्या, उनके द्वारा संबोधित चुनावी सभाओं की संख्या और उस पर किया गया सरकारी खर्च को लेकर जानकारी मांगी थी।

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