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चकमा हाजोंग शरणार्थियों पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला बदलने की अपील करेगी मोदी सरकार

चकमा हाजोंग शरणार्थियों को भारत में नागरिकता दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से फैसले को बदलने की अपील करेगी।

Updated on: 19 Sep 2017, 10:50 PM

नई दिल्ली:

चकमा हाजोंग शरणार्थियों को भारत में नागरिकता दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से फैसले को बदलने की अपील करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में रह रहे चकमा हाजोंग को शरणार्थियों को नागरिकता देने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने इस आदेश को लेकर कहा है कि इससे अरुणाचल प्रदेश के लोगों के अधिकार प्रभावित होंगे

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा,  'इसे व्यवहारिक तौर पर लागू करने में दिक्कत होगी।'

रिजिजू ने कहा, '1960 के दशकर में ईस्ट पाकिस्तान से आए इन शरणार्थियों को नागरिकता देने से बंगाल पूर्वी फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 का उल्लंघन होगा।' अभी अरुणाचल प्रदेश में इसे इनर लाइन परमिट के तौर पर जाना जाता है। भारत से बाहर के लोगों को अरुणाचल आने के लिए विशेष अनुमति लेने की जरूरत होती है।

रिजिजू ने कहा, 'हम जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर अपना पक्ष रखेंगे और कोर्ट को बताएंगे कि इससे अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी लोगों का मूल संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा।'

रिजिजू ने कहा अरुणाचल प्रदेश एक संरक्षित क्षेत्र है और अगर चकमा हाजोंग के शरणार्थियों को यहां जगह दी गई तो इससे राज्य के सामाजिक स्थिति में असंतुलन पैदा होगा।