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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- जीएम सरसों के व्यावसायिक उत्पादन पर फिलहाल फैसला नहीं

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों के बीज के व्यावसायिक उत्पादन पर फिलहाल कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया गया है।

Updated on: 17 Jul 2017, 01:19 PM

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों के बीज के व्यावसायिक उत्पादन पर फिलहाल कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया गया है।

मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जानकारी दी कि सरकार अभी इस मामले में मिल रहे तमाम सुझावों और इससे होने वाले असर पर विचार कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके व्यावसायिक उत्पादन को लेकर समर्थन और विरोध से संबंधित सुझाव मंगाए गए हैं।

कोर्ट ने इस पर जल्द विचार करने का निर्देश देते हुए सरकार को एक हफ्ते का समय दिया है। साथ ही कहा है कि सरकार कोर्ट को बताए कि वो इस संबंध में कब तक फैसला लेगी। इस मामले पर अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज के व्यावसायिक उत्पादन पर लगी रोक की समय सीमा बढ़ा दी थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में सरकार को हिदायत दी थी कि वो सरसों के जीएम बीज के व्यावसायिक उत्पादन से पहले इस संबंध में जनता और तमाम विचारकों के सुझाव और मत पर विचार करे।

सरसों भारत का प्रमुख तिलहन है और इसका उत्पादन ठंड के समय में होता है।

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