logo-image

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सुनवाई न करने की मांग की

अटार्नी जनरल ने कहा कि सरकार ने छह माह पहले ही चीफ जस्टिस को एमओपी भेज दी थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।

Updated on: 30 Jan 2017, 07:05 PM

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने सुप्रीम ​कोर्ट से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई न करने को कहा है।

अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना की पीठ से कहा कि कालेजिम स्स्टिम पर न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार चीफ जस्टिस के साथ परामर्श कर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के चयन पर निर्णय लेगी।

अटार्नी जनरल ने कहा कि सरकार ने छह माह पहले ही चीफ जस्टिस को एमओपी भेज दी थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।

ये भी पढ़ें, केंद्र ने न्यायपालिका को 'लक्ष्मण रेखा' की याद दिलाई

उन्होंने कहा कि एमओपी को अंतिम रूप दिए जाने के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति का मुद्दा भी सुलझ जाएगा। 

बता दें कि पिछले कुछ समय से न्यायाधीशों की नियुक्ति को को लेकर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट में इशारों इशारों में एक दूसरे पर हमलावर रूख अपना चुके हैं। हालांकि अभी तक मंच पर इनमें से किसी ने भी किसी को कुछ नहीं कहा ​है। 

ये भी पढ़ें, Bigg Boss 10: मनवीर गुर्जर बने बिग बॉस 10 के विजेता, 40 लाख की ईनामी राशि मिली

अपनी रिटारमेंट से पहले पूर्व चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर ने भी न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर केंद्र पर सवालिया निशान खड़े थे।