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ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है बिल

ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए कानून बनाने के लिए मंत्रियों की एक समिति बनाई गई है और सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पेश करने वाली है।

Updated on: 21 Nov 2017, 06:32 PM

highlights

  • ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में एक बिल पेश करेगी सरकार
  • इसी साल 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाकर इसे असंवैधानिक करार दिया था

नई दिल्ली:

केन्द्र सरकार ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में एक बिल पेश कर सकती है।

ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए कानून बनाने को लेकर मंत्रियों की एक समिति बनाई गई है और सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पेश करने वाली है।

देश के सबसे विवादित मुद्दों में से एक ट्रिपल तलाक पर इसी साल 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाकर इसे असंवैधानिक करार दिया था।

तत्कालीन चीफ जस्टिस जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने तीन और दो के बहुमत से पर्सनल लॉ के तहत आने वाले ट्रिपल तलाक पर ऐतिहासिक निर्णय को सुनाया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए भारतीय मुस्लिम समुदाय में सैकड़ों वर्ष से प्रचलित तीन बार तलाक बोलकर एक झटके में निकाह तोड़ दिए जाने को 'असंवैधानिक' व 'मनमाना' करार दिया था और कहा था कि यह 'इस्लाम का हिस्सा नहीं' है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला शायरा बानो, मुस्लिम संगठनों और चार अन्य महिलाओं की ओर से दायर याचिका पर सुनाया था।

गौरतलब है कि मौजूदा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ट्रिपल तलाक को खत्म करने के मुद्दे को पिछले कई सालों से उठा रही है।

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