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आरुषि मर्डर केस: CBI ने तलवार दंपत्ति की रिहाई को SC में दी चुनौती, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था बरी

आरुषि केस में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने तलवार दंपत्ति की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

Updated on: 08 Mar 2018, 09:05 PM

highlights

  • आरुषि केस में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने तलवार दंपत्ति की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है
  • 2008 के आरुषि-हेमराज हत्या मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को सभी आरोपों से बरी कर दिया था

नई दिल्ली:

आरुषि केस में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने तलवार दंपत्ति की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

2008 के आरुषि-हेमराज हत्या मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को सभी आरोपों से बरी कर दिया था।

कोर्ट ने कहा था कि मौजूदा सबूतों के आधार पर आरुषि की हत्या के लिए उसके माता और पिता (नुपुर और राजेश तलवार) को दोषी साबित नहीं किया जा सकता।

गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने आरुषि और हेमराज की हत्या के मामले में राजेश और नुपुर तलवार को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी।

सीबीआई की विशेष अदालत के इस फैसले को उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने दोनों को बरी कर दिया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 12 अक्टूबर को राजेश और नुपुर तलवार को उनकी बेटी आरुषि तलवार की हत्या के आरोप से बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मौजूदा सबूतों के आधार पर तलवार दंपत्ति को उनकी बेटी की हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

हालांकि हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हेमराज की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हेमराज, तलवार दंपत्ति के घर में काम करता था और उसकी लाश भी राजेश तलवार के घर से बरामद हुई थी।

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