logo-image

2 जी घोटाला मामला: आज हो सकता है सजा का ऐलान, ए राजा और कनिमोझी को हो सकती है जेल

2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले मामले में मुख्य आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी पर गुरुवार को दिल्ली की विशेष अदालत अपना फैसला सुनाएगी।

Updated on: 21 Dec 2017, 10:09 AM

highlights

  • 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में कल दिल्ली की विशेष अदालत सुनाएगी फैसला
  • घोटाले के मुख्य आरोपी ए राजा और कनिमोझी को हो सकती है सजा

नई दिल्ली:

2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले मामले में मुख्य आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी पर दिल्ली की विशेष अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी।

यूपीए सरकार के दौरान 2 जी स्पेक्ट्रम के आंवटन में हुए घोटाले ने सरकार को हिला कर रख दिया था। गुरुवार को इसी केस में सीबीआई और ईडी की जांच और सुनवाई के बाद स्पेशल सीबीआई जज ओपी सैनी फैसला सुनाएंगे।

दिल्ली की विशेष अदालत ने 2 जी स्पेक्ट्रम केस के सभी प्रमुख आरोपियों और इससे जुड़े लोगों को फैसला सुनाए जाने के वक्त कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है।

6 साल पहले शुरू हुई थी सुनवाई

इस मामले में सुनवाई 6 साल पहले शुरू हुई थी। 2011 में स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आने के बाद कोर्ट ने 17 आरोपियों को शुरुआती दोषी मानते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी।

2 जी घोटाले से जुड़े कई केस में से एक पर गुरुवार को विशेष अदालत अपना फैसला सुनाएगी। इस केस में एस्सार ग्रुप के प्रमोटर रविकांत रुइया, अंशुमान रुइया, लूप टेलीकॉम के प्रमोटर किरण खेतान उनके पति आई पी खेतान और एस्सार ग्रुप के निदेशक विकास सरफ मुख्य आरोपी हैं।

सीबीआई ने ए राजा और कनिमोझी को बनाया था मुख्य आरोपी

2 जी घोटाले में जब सीबीआई ने पहला केस दर्ज किया था तो उसमें ए राजा और कनिमोझी को टेलीकाम सचिव रहे सिद्धार्थ बेहुरा, डी राजा के निजी सचिव रहे आरके चंदौलिया, स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा, विनोद गोयनका, यूनिटेक लिमिटेड के एमडी संजय चंद्रा और रिलायंस ग्रुप के गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपरा और हरी नायर को मुख्य आरोपी बनाया था। इस सभी को ट्रायल का सामना करना पड़ा था।

इस केस में कुसेगांव फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकर आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल, कलैंगर टीवी के निदेशक शरद कुमार और बॉलीवुड फिल्मों के निर्माता करीम मोरानी को भी मुख्य आरोपी बनाया गया ।

इसके अलावा तीन टेलीकॉम फर्म स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और यूनीटेक वायरलेस (तमिलनाडु) को भी 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में आरोपी हैं।

हालांकि ट्रायल का सामने कर रहे इन सभी आरोपी कंपनियों ने सीबीआई और ईडी के लगाए आरोपों को मानने से इनकरा कर दिया था।

30 हजार 984 करोड़ रुपये का हुआ था घोटाला

अक्टूबर साल 2011 में कोर्ट ने इन कंपनियों के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में भ्रष्टाचार अधिनियम और रोकथाम के तहत धाखाधड़ी, जालसाजी, नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल, सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने और रिश्वत लेने से लेकर आपराधिक साजिश रचने तक के मामले में आरोप तय कर दिए थे।

अप्रैल 2011 में सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की थी उसमें ए राजा समेत अन्य आरोपियों पर 2जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंसों के आवंटन में 30 हजार 984 करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान कराने का आरोप लगाया था। इसके बाद 2 फरवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सभी आवंटन और लाइसेंस को पूरी तरह रद्द कर दिया था।

सीबीआई के चार्जशीट में एस्सार ग्रुप के प्रमोटर, लूप टेलीकॉम और सर्राफ, लूप टेलीकॉम लिमिटेड, लूप मोबाइल इंडिया, और एस्सार टेली होल्डिंग को भी मुख्य आरोपी बनाया गया था।

ईडी ने भी की थी जांच, डी राजा और कनिमोझी पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप

बाद में इस घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डी राजा, कनिमोझी और अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था।

अप्रैल 2014 में ईडी ने अपने चार्जशीट में 19 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया था जिसमें ए राजा, कनिमोझी, शाहिद बलवा, विनोद गोयनका, आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल, करीम मोरानी, पी अम्रीथम और शरद कुमार का नाम शामिल था।

यह भी पढ़ें: प्रद्युम्न हत्या मामले में गिरफ्तार छात्र पर बालिग की तरह चलेगा मुकदमा

ईडी की चार्जशीट में डीएमके सुप्रीमो एम करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल का नाम था। अम्मल पर एसटीपीएल के जरिए 200 करोड़ रुपये का भुगतान करने और उसे डीएमके के चलाए जा रहे चैनल कैलंगर टीवी में लगाने का आरोप है।

ईडी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में मनी लॉ़न्ड्रिंग एक्ट के तहत अपराधों के लिए आरोपी के तौर पर 9 कंपनियों और 10 लोगों को सूचीबद्ध किया था। इसी मामले में दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत गुरुवार को फैसाल सुनाएगी।

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी के दौर से की तुलना, कहा- हम 19 राज्यों में सत्ता में, जबकि वो थीं सिर्फ 18 में