logo-image

पंजाब सरकार का फरमान, घर में जानवर पालना है तो देना होगा टैक्स

सोमवार को पंजाब में बिजली की दरें बढ़ाने के बाद कैप्टेन अमरिंदर सरकार एक नया टैक्स लेकर आने की तैयारी कर रही हैं। इस योजना के तहत अगर आप घर में जानवरों को पालना चाहते हैं तो आपको टैक्स देना होगा।

Updated on: 24 Oct 2017, 01:47 PM

नई दिल्ली:

सोमवार को पंजाब में बिजली की दरें बढ़ाने के बाद कैप्टन अमरिंदर सरकार एक नया टैक्स लेकर आने की तैयारी कर रही हैं। इस योजना के तहत अगर आप घर में जानवरों को पालना चाहते हैं तो आपको टैक्स देना होगा।

पंजाब सरकार पालतू जानवरों की लाइसेंसिग कर उनसे रिवन्यू इकट्ठा करने की तैयारी कर रही है। पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग ने घरों में पाले जाने वाले जानवरों पर टैक्स लगाने की उक्त योजना तैयार कर ली है।

विभाग की ओर से 29 सितंबर 2017 को नगर निगम को पत्र भेजकर इस योजना को लागू करने की हिदायत दी गई हैं। 

यह भी पढ़ें : पंजाब में महंगी हुई बिजली, 7 फीसदी से 12 % तक बढ़ोतरी

इसके तहत सभी पालतू जानवरों के बकायदा लाइसेंस बनाये जायेंगे जिसे हर वर्ष रिन्यू करवाना पड़ेगा।

इस योजना के तहत कुत्ता, बिल्ली, सूअर, बकरी, पोनी, बछड़ा, भेड़, हिरण आदि पालने वाले लोगों को 250 रुपए प्रति वर्ष अदा करने पड़ेंगे। इसके साथ ही भैंस, सांड, ऊंट, घोड़ा, गाय, हाथी, नील गाय आदि पालने वाले लोगों से 500 रुपए प्रति वर्ष वसूल किए जायेंगे।

यह भी पढ़ें : नोटबंदी 'स्कैम ऑफ सेंचुरी', 8 नवंबर को 18 विपक्षी दल मनाएंगे काला दिवस- कांग्रेस