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12 साल से कम्र उम्र की बच्ची से रेप पर होगी फांसी, मोदी सरकार ने दी अध्यादेश को मंजूरी

नाबालिगों से बलात्कार किए जाने के मामले में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज बड़ा फैसला लिए जाने की उम्मीद है।

Updated on: 21 Apr 2018, 02:38 PM

highlights

  • 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप पर होगी फांसी की सजा, अध्यादेश को मंजूरी
  • पोक्सो एक्ट में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी

नई दिल्ली:

नाबालिगों से बलात्कार किए जाने के मामले में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक रेप को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

अब 12 साल से कम्र उम्र की बच्चियों से रेप के दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी। मोदी सरकार ने फांसी की सजा दिए जाने के लिए उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है जिसके तहत पॉक्सो एक्ट में संशोधन कर इसे कानूनी अमली जामा पहनाया जाएगा।

गौरतलब है कि उन्नाव और कठुआ में हुए गैंगरेप के बाद देश भर में नाबालिगों के साथ रेप करने वालों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग उठ रही है।

ऐसे में सरकार बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉक्सो एक्ट ) में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

मौजूदा पॉक्सो कानून के अनुसार बलात्कार के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद है और न्यूनतम सजा सात साल की कैद है।

कैबिनेट की बैठक से पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह कानून में संशोधन कर 12 साल या उससे छोटी उम्र की बच्चियों के साथ यौन अपराध के दोषियों को मौत की सजा दिए जाने के प्रावधान को शामिल करने पर विचार कर रही है।

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