शिवसेना को बॉम्बे HC का बड़ा झटका, विधायक का निर्वाचन हुआ रद्द
गोरंटयाल ने याचिका में आरोप लगाया था कि अर्जुन ने पिछले चुनाव में धांधली के जरिए जीत हासिल की थी।
औरंगाबाद:
बाम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शिवसेना के एक विधायक और महाराष्ट्र सरकार में कपड़ा, मत्स्य एवं पशु संवर्धन राज्य मंत्री अर्जुन खोतकर का चुनावी हलफनामा रद्द कर दिया है। हलफनामा रद्द होने के बाद अब वह विधायक के तौर पर अयोग्य हो गए हैं।
मामले के सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि 2014 में अर्जुन खोतकर ने नॉमिनेशन दाखिल करने का समय खत्म होने के बाद अपना हलफनामा आयोग को सौंपा था।
फैसले के बाद हाईकोर्ट ने खोतकर को 4 सप्ताह का वक्त दिया है जिससे वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। पूर्व विधायक कैलाश गोरंटयाल ने अर्जुन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दी थी।
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गोरंटयाल ने याचिका में आरोप लगाया था कि अर्जुन ने पिछले चुनाव में धांधली के जरिए जीत हासिल की थी। 2014 में अर्जुन 216 मतों से जीते थे। 1990 में पहली बार अर्जुन चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे।
अपने 25 साल के करियर में खोतकर कई अहम पदों पर भी काम कर चुके हैं। वो जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा वो सरकारी चीनी मिल में भी संचालक के पद पर रह चुके हैं।
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