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अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में रोजाना सुनवाई होगी या नहीं आज SC करेगा तय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया था कि विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के बीच अयोध्या भूमि का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए।

Updated on: 14 Mar 2018, 09:12 AM

नई दिल्ली:

अयोध्या विवाद को लेकर आज (बुधवार) से सुप्रीम कोर्ट में रोज़ाना सुनवाई शुरू हो सकती है।

इससे पहले कोर्ट ने काग़जी कार्रवाई और अनुवाद का काम पूरा करने को कहा था, ऐसे में अगर आज काग़जी कार्रवाई पूरी हो गई होगी और सभी पक्षकार सुनवाई के लिए तैयार होते है तो कोर्ट सुनवाई की विस्तृत रूपरेखा तय करेगा।

सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ़ कर चुका है कि इस मामले में सुनवाई आस्था के हिसाब से नहीं बल्कि ज़मीनी विवाद के तौर पर होगी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाइकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 13 याचिका दायर की गई थी। इस मामले से जुड़ी सभी अपील पर कोर्ट एक ही साथ सुनवाई करेगा, कोर्ट में पहले मुख्य पक्षकारो को जिरह का मौका मिलेगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितम्बर 2010 को इस मामले में फ़ैसला सुनाते हुए विवादित स्थल को विवाद के तीनों पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और भगवान राम लला के बीच बांटने का आदेश दिया था।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को न्यायिक तरीके से सुलझाने के बजाय मसले का शांतिपूर्ण समाधान निकालने को कहा था लेकिन अब तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है।

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गौरतलब है कि आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने इस बारे में पहल करते हुए मौलाना धर्मगुरुओं से भी मुलाक़ात की थी। 

श्री श्री रविशंकर ने ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड (AIMPLB) के पूर्व सदस्य मौलाना सलमान नदवी से कई दौर की बातचीत की थी लेकिन आगे चलकर उन्हें AIMPLB से बर्खास्त कर दिया गया।

नदवी ने श्री श्री से बेंगलुरू में मुलाकात की थी और मस्जिद को विवादित स्थल से दूर कहीं और बनाने की बात कही थी। इससे बोर्ड के सदस्य नाराज थे। बोर्ड को अदालत के फैसले का इंतजार है।

वहीं बोर्ड की नाराज़गी के बाद मौलाना सलमान नदवी ने अयोध्या विवाद से ख़ुद को अलग कर लिया और कहा कि वह कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार करेंगे।

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