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आरुषि-हेमराज केस: SC ने तलवार दंपति को भेजा नोटिस, हेमराज की पत्नी की याचिका की मंजूर

सुप्रीम कोर्ट ने आरुषि-हेमराज मर्डर मामले में तलवार दंपति को बरी किये जाने के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के लिये मंज़ूर कर लिया है। साथ ही तलवार दंपति को इस संबंध में नोटिस भी भेजा है।

Updated on: 19 Mar 2018, 05:54 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने आरुषि-हेमराज मर्डर मामले में तलवार दंपति को बरी किये जाने के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के लिये मंज़ूर कर लिया है। साथ ही तलवार दंपति को इस संबंध में नोटिस भी भेजा है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2017 में तलवार दंपति को 2008 में हुए आरुषि-हेमराज मर्डर मामले में बरी कर दिया था। जिसके बाद तलवार के घरेलू नौकर हेमराज की पत्नी खुमकला बंजाड़े ने इनको बरी किये जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

बंजाड़े की याचिका पर सुनवाई के लिये मंज़ूर किये जाने के साथ ही जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने तलवार दंपति को एक नोटिस भी जारी किया है।

बंजाडे ने तलवार दंपति को बरी किये जाने के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में याचिका दायर की थी। इसी मसले पर सीबीआई ने हाल ही में अपील दायर की है।

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सीबीआई की विशेष अदालत ने 26 नवंबर, 2013 को तलवार दंपति को अपनी बेटी आरुषि और घरेलू नौकर हेमराज की हत्या करने के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इन्हें गाजियाबाद स्थित डासना जेल में बंद किया गया था।

लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ठोस सबूतों के अभाव में तलवार दंपति को जेल से रिहा कर दिया था।

नोएडा में 14 साल की आरुषि मई 2008 को अपने कमरे में मृत पाई गई थी और उसका गला कटा हुआ था। इस हत्या के लिये पहले तलवार के नौकर हेमराज पर शक की सूई गई। लेकिन दो दिन बाद उसे भी घर की छत पर मृत पाया गया था।

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