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राजस्व में बढ़ोतरी के बाद कम होगी GST स्लैब: वित्त मंत्रालय

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शासन में राजस्व में बढ़ोतरी के बाद कर की दरों के स्लैब में कमी की जा सकती है।

Updated on: 12 Aug 2017, 08:56 PM

नई दिल्ली:

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शासन में राजस्व में बढ़ोतरी के बाद कर की दरों के स्लैब में कमी की जा सकती है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यहां शनिवार को यह बात कही। छूट दी गई श्रेणी के साथ मौजूदा कर स्लैब 5, 12, 18 और 28 फीसदी है। 

विभिन्न स्लैब का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों की सहमति से नई कर प्रणाली लागू करने की कोशिश कर रही है और इसे थोपना नहीं चाहती है।

इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने कहा, 'केंद्र जीएसटी परिषद में बहुमत के आधार पर निर्णय ले सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।'

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मेघवाल ने यह भी कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद अब तक 13.2 लाख नए डीलरों ने प्रणाली में अपनना पंजीकरण कराया है। इनमें से 56,000 डीलर पश्चिम बंगाल के हैं, जो सभी राज्यों से अधिक है। 

उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले प्रणाली में पंजीकृत डीलरों की कुल संख्या 80 लाख थी।

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