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गोरखपुर में बच्चों की मौत का कारण बताए यूपी सरकार: इलाहाबाद हाई कोर्ट

गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में हुई बच्चों की मौत के मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।

Updated on: 18 Aug 2017, 02:56 PM

highlights

  • इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से गोरखपुर में बच्चों की मौत का कारण पूछा
  • मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी

नई दिल्ली:

गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में हुई बच्चों की मौत के मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए गोरखपुर के बीआरडी मेडिकाल कॉलेज में हुई बच्चों की मौत के कारणों के बारे में जानकारी मांगी है।

गौरतलब है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 60 से अधिक बच्चों की मौत पर जिला अधिकारी (डीएम) ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंप दी है। रिपोर्ट में ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट होने की बात स्वीकार की गई है।

योगी सरकार इस हादसे के लिए ऑक्सीजन की कमी को खारिज करती रही है। रिपोर्ट में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसपल आर के मिश्रा, ऑक्सजीन सप्लाई करने वाली कंपनी पुष्पा सेल्स, एनेसथीसिया डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉ सतीश को इसके लिए प्राथमिकत तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है।

रिपोर्ट में मेडिकल कॉलेज के चीफ फार्मेसिस्ट गजानन जायसवाल को भी प्राथमिक तौर पर दोषी ठहराया गया है। डीएम ने रिपोर्ट में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल राजीव मिश्रा को इस मामले के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार ठहराया है।

मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।