तमिलनाडु सरकार के बहुमत साबित करने पर 20 सितंबर तक रोक
मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक आदेश के तहत तमिलनाडु में 20 सितंबर से पहले सरकार को बहुमत साबित करने पर रोक लगा दी है।
नई दिल्ली:
मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक आदेश के तहत तमिलनाडु में 20 सितंबर से पहले सरकार को बहुमत साबित करने पर रोक लगा दी है।
अदालत ने यह फैसला डीएमके और एआईएडीएमके से निष्कासित नेता टी.टी.वी. दिनाकरन की याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया। ये लोग सरकार पर बहुमत साबित करने का दबाव बना रहे हैं।
अदालत ने सरकारी वकील से पूछा कि क्या दिनाकरन समूह के साथ 19 बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि दिनाकरन समूह के विधायकों के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए अदालत इस समय हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि यह अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है।
डीएमके और दिनाकरन धड़े को यह डर है कि अध्यक्ष बागी 19 विधायकों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे सरकार विश्वासमत हासिल कर लेगी।
19 विधायकों ने राज्यपाल को पलानीस्वामी सरकार से समर्थन वापस लेने के संबंध में पत्र दिया था और राज्यपाल से नया मुख्यमंत्री नियुक्त करने की मांग की थी।
अध्यक्ष पी. धनपाल ने डीएमके के विधायकों के खिलाफ विधानसभा में प्रतिबंधित गुटका दिखाने के विशेषाधिकार हनन मामले में भी नोटिस दिया है।
और पढ़ें: दिनाकरन बोले, पलानीसामी सरकार गिराऊंगा
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