येदियुरप्पा की हार पर विपक्ष खुश, बताया लोकतंत्र की जीत
कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार के इस्तीफे के बाद विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है।
नई दिल्ली:
कर्नाटक में येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद विपक्षी दलों के साथ-साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पूर्व सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी ने भी इस पर खुशी जताई है
इस्तीफे को लेकर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और दल तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने खुशी जाहिर करते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि यह जीत रिजनल फ्रंट की जीत है।
अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट कर ममता ने कहा, 'यह लोकतंत्र और क्षेत्रीय मोर्चे (रिजनल फ्रंट) की जीत है। देवगौड़ा, कुमारस्वामी और कांग्रेस को बधाई।'
Democracy wins. Congratulations Karnataka. Congratulations DeveGowda Ji, Kumaraswamy Ji, Congress and others. Victory of the 'regional' front
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) May 19, 2018
वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर वार किया। उन्होंने कहा, 'सच को कोई हरा नहीं सकता! सत्य हमेशा झूठ और झूठे को हरा सकता है।'
Truth can never be defeated! Truth will always defeat a lie or liar! #KaranatakaFloorTest
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) May 19, 2018
आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा, 'येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। जो लोग लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं वे सभी खुश हैं।'
Right now news has come that BS Yeddyurappa has resigned as Karnataka's CM, are all of you happy? All those who believe in democracy are happy: Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu (File Pic) pic.twitter.com/JVFuGK7yJ1
— ANI (@ANI) May 19, 2018
कर्नाटक विधानसभा में बहुमत परीक्षण से पहले भावुक भाषण देने के बाद येदियुरप्पा ने अपने पस से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। साथ ही कहा कि मैं अंतिम सांस तक राज्य की जनता की सेवा करता रहूंगा।
अपने भाषण में येदियुरप्पा ने कहा,'सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए बीजेपी के पास जरूरी संख्या नहीं है।'
येदियुरप्पा ने राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के दो दिन बाद ही इस्तीफा दिया। राज्यपाल वजुभाई वाला ने उन्हें गुरुवार की सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी और बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया था।
राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान शनिवार की शाम चार बजे बहुमत साबित करने का आदेश दिया था।
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