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दिल्ली पुलिस ने कहा, पटाखों की होम डिलिवरी पर होगी कड़ी कार्रवाई, SC ने बिक्री पर लगाई है रोक

पटाखों की होम डिलिवरी करते हुए पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस के जन संपर्क अधिकारी ने दी।

Updated on: 12 Oct 2017, 03:05 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की होम डिलिवरी करते हुए पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस के जन संपर्क अधिकारी ने दी।

उन्होंने कहा, 'उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो ऑनलाइन पटाखों की खरीद बिक्री में शामिल होंगे।' बता दें कि दिल्ली एनसीआर में एक नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

कोर्ट के रोक के बाद पटाखा व्यापारियों ने बिक्री के लिए नए तरीकों का इजाद किया था। दुकानदारों ने ग्राहकों से ऑनलाइन ऑर्डर करने को कहा था जिससे पटाखा उनके घर पर होम डिलिवरी किया जा सके।

व्यापारियों ने इसके लिए ग्राहकों से वॉट्सऐप पर ऑर्डर मांगा था। ग्राहकों को 50 प्रतिशत का भुगतान पहले करना होगा। जिसके बाद पटाखा दिवाली के पहले उनके घर डिलिवरी हो जाएगी।

पर्यावरण के नुकासन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर एक नवंबर तक रोक लगा दिया है। दिवाली के कारण कई लोगों ने कोर्ट के इस फैसले पर नराजगी भी जताई है।

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लेखक चेतन भगत और त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय ने ट्वीट कर कोर्ट के फैसले पर नराजगी जताई थी। तथागत रॉय ने कहा था, 'कभी दही हांडी,आज पटाखा ,कल को हो सकता है प्रदूषण का हवाला देकर मोमबत्ती और अवार्ड वापसी गैंग हिंदुओ की चिता जलाने पर भी याचिका डाल दें!'

वहीं चेतन भगत ने कोर्ट के फैसले के बाद कहा था, 'सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली में पटाखों पर बैन लगाया है? क्या बैन पूरी तरह से लागू किया गया है? बिना पटाखों के बच्चों के लिए दीवाली का क्या मतलब है?'

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चेतन भगत ने कहा कि दिवाली में पटाखे बैन करने का फैसला वैसा ही जैसे क्रिसमस में क्रिसमस ट्री पर बैन लगाना और बकरीद में बकरा पर प्रतिबंध लगाना।

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