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आशीष खेतान की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मांगी थी सुरक्षा

कोर्ट ने खेतान की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने दक्षिण पंथी संगठनों से जान से मारने की धमकी मिलने को लेकर सरकार से सुरक्षा दिलाए जाने की मांग की थी

Updated on: 10 Jul 2017, 02:08 PM

highlights

  • आशीष खेतान की याचिका सुप्रीम कोर्ट से रद्द
  • खेतान ने याचिका दायर कर पुलिस सुरक्षा दिलाने की मांग की थी

नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता आशीष खेतान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने खेतान की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने दक्षिण पंथी संगठनों से जान से मारने की धमकी मिलने को लेकर सरकार से सुरक्षा दिलाए जाने की मांग की थी।

जस्टिस एके गोयल और यूयू ललित की बेंच ने खेतान को इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्हें धमकी के इस मामले में संबंधित जांच एजेंसी से भी संपर्क करने की सलाह दी।

गौरतलब है कि धमकी मिलने के बाद 24 मई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आशीष खेतान ने सरकार से सुरक्षा दिलाने की मांग की थी।

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आशीष खेतान ने कहा था 9 मई को उन्हें अपने ऑफिस में एक चिट्ठी मिली थी जिसमें किसी हिन्दू संगठन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। आशीष खेतान ने इस धमकी को लेकर आरोप लगाया था कि उन्होंने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी की थी लेकिन पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया।

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