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आधार को चुनौती देने वाली याचिका को संवैधानिक बेंच भेजने पर SC की सहमति

सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की खंडपीठ ने सरकारी सेवाओं का लाभ उठान के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया है।

Updated on: 07 Jul 2017, 03:05 PM

highlights

  • सरकारी सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को संवैधानिक पीठ में भेजे जाने पर SC ने जताई सहमित
  • केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ दायर हुई थी याचिका

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की खंडपीठ ने सरकारी सेवाओं का लाभ उठान के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया है।

जस्टिस चेलामेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता और अटॉर्नी जनरल को संवैधानिक पीठ के निर्माण के लिए मुख्य न्यायाधीश से पास आवेदन देने का निर्देश दिया।

केंद्र सरकार ने इस मामले में पहले कहा था कि 30 सितंबर तक उन सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, जनके पास आधार कार्ड नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा था कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वह राशन कार्ड या वोटर कार्ड जैसे अन्य दस्तावेद दिखाकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

शांता सिन्हा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने से रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं।