SC का आदेश-नीट के जरिए ही होगा तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजबिलिटी एंट्रेस टेस्ट (नीट) 2017 के तहत काउंसलिंग कराने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजबिलिटी एंट्रेस टेस्ट (नीट) 2017 के तहत काउंसलिंग कराने का आदेश दिया है। मेडिकल काउंसलिंग 24 अगस्त यानि गुरूवार से शुरू होनी है।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी एडमिशन केवल नीट के जरिए ही होने चाहिए और काउंसलिंग 4 सितंबर पूरी हो जाए। कोर्ट ने कहा कि नीट पर तमिलनाडु सरकार के अध्यादेश को मंजूरी नहीं दी जा सकती। ना ही राज्य को नीट से छूट मिल सकती है। ऐसे में तमिलनाडु को कॉमन मेडिकल एंट्रेस टेस्ट या नीट को ही मान्यता देनी पड़ेगी।
SC says medical colleges in Tamil Nadu will have to use National Eligibility cum Entrance Test (NEET) as the only basis for admissions. pic.twitter.com/lE7wBxYjjI
— ANI (@ANI) August 22, 2017
पिछले सप्ताह कोर्ट ने तमिलनाडु में नीट 2017 के तहत होने वाले एडमिशन प्रकिया पर रोक लगा दी थी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल से सलाह कर तमिलनाहु सरकार के अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी। जिसमें छात्रों को नीट में शामिल होने से छूट मांगी गई थी।
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