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हरियाणा में पेय, खाद्य पदार्थो में लिक्विड नाइट्रोजन के इस्तेमाल पर रोक

हरियाणा सरकार ने पेय एवं खाद्य पदार्थों में लिक्विड नाइट्रोजन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। सरकार ने यह फैसला तब किया जब गुड़गांव के एक पब में इस केमिकल से लैस कॉकटेल पीने से दिल्ली में एक व्यवसायी के पेट में सुराख हो गया।

Updated on: 28 Jul 2017, 11:15 PM

नई दिल्ली:

हरियाणा सरकार ने पेय एवं खाद्य पदार्थों में लिक्विड नाइट्रोजन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। सरकार ने यह फैसला तब किया जब गुड़गांव के एक पब में इस केमिकल से लैस कॉकटेल पीने से दिल्ली में एक व्यवसायी के पेट में सुराख हो गया।

एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) साकेत कुमार ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 34 (2006 के मध्य अधिनियम 34) के तहत यह आदेश जारी किया गया है।

कुमार ने कहा कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार, लिक्विड नाइट्रोजन के मिश्रण से बनने वाले किसी भी पेय या खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल इंसान के लिए हानिकारक है।

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उन्होंने कहा, 'इसके कम तापमान के कारण, लिक्विड नाइट्रोजन शरीर के टिश्यू के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। इसके संपर्क से फॉस्फेट और क्रायोजेनिक जलन हो सकती है। इसके अलावा, अगर इसे मिलाया जाता है, तो इससे गंभीर अंदरूनी नुक्सान हो सकता है और यह मुंह और इंटेस्टाइन में मौजूद टिश्यू को नष्ट कर सकता है।'

कुमार ने कहा कि इससे बड़े पैमाने पर ईवापोरेशन होता है, जो तरल नाइट्रोजन गैस की एक बड़ी मात्रा को रिलीज करता है। इससे पेट में जलन की समस्या हो सकती है।

व्यवसायी की अवस्था की जांच करने वाले चिकित्सकों ने कहा कि उनकी स्थिति गंभीर है और सबसे अधिक प्रभाव उनके पेट पर पड़ा है।

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