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दिल्ली HC ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दो हफ्तों के पैरोल की मंजूरी दी

शिक्षक भर्ती घोटाला में 10 साल की सजा काट रहे राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख चौटाला ने अपनी बीमार पत्नी के मेडिकल रिपोर्ट को दिखाकर दिल्ली हाई कोर्ट से 2 महीने के पैरोल की मांग की थी।

Updated on: 22 Dec 2017, 02:00 PM

highlights

  • ओपी चौटाला ने दिल्ली हाई कोर्ट से 2 महीने के पैरोल की मांग की थी
  • शिक्षक भर्ती घोटाला में 10 साल की सजा काट रहे हैं हरियाणा के पूर्व सीएम

हरियाणा:

दिल्ली हाई कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए दो हफ्तों के पैरोल को मंजूरी दे दी है।

शिक्षक भर्ती घोटाला में 10 साल की सजा काट रहे राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख चौटाला ने अपनी बीमार पत्नी के मेडिकल रिपोर्ट को दिखाकर दिल्ली हाई कोर्ट से 2 महीने के पैरोल की मांग की थी।

ओम प्रकाश चौटाला की पत्नी का इलाज सिरसा के प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के वकील ने कोर्ट से कहा था कि उनकी पत्नी की बीमारी नाजुक स्थिति में है।

82 वर्षीय नेता चौटाला ने कहा कि वह अपनी पत्नी के अंतिम दिनों में उनके साथ समय बिताना चाहते हैं।

इससे पहले इसी साल हाई कोर्ट ने इस साल 1 मार्च को चौटाला को मेडिकल रिकॉर्ड पर पहले से मिली हुई पैरोल को रद्द कर दिया था और तुरंत सरेंडर करने को कहा था।

कोर्ट ने कहा था कि चौटाला अपने पैरोल का गलत इस्तेमाल कर जनसभा में उपस्थित होते हैं।

ओपी चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और अन्य तीन को शिक्षक भर्ती घोटाले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद वे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं।

पिता- बेटे और दो आईएएस ऑफिसर सहित 53 अन्य उन 55 लोगों में शामिल थे, जिन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा 16 जनवरी 2013 को मामले में दोषी पाया गया था।

साल 2000 में ओम प्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा में 3,206 जूनियर बेसिक ट्रेनिंग शिक्षकों की अवैध भर्ती में घोटाला हुआ था।

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