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सुप्रीम कोर्ट ने NEET पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार, कहा-मामला मद्रास हाईकोर्ट में विचाराधीन है

सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम पर लगी याचिका पर अर्जेंट सुनवाई को लेकर साफ इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल मामला मद्रास हाईकोर्ट में चल रहा है।

Updated on: 25 May 2017, 12:03 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम पर लगी याचिका पर अर्जेंट सुनवाई को लेकर साफ इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल मामला मद्रास हाईकोर्ट में चल रहा है।

कोर्ट ने मामले में टिप्पणी की है कि फिलहाल मद्रास हाईकोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड को नीट एग्जाम के रिजल्ट्स डिक्लेयर करने पर स्टे लगाया है और एग्जाम के कैंसल करने पर सुनवाई की जा रही है।

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के परीक्षा परिणाम जारी होने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। मद्रास हाईकोर्ट ने नीट 2017 को रद्द करने की याचिका के संबंध में सीबीएसई को एक नोटिस जारी किया था।

जस्टिस आर.महादेवन की एक वेकेशन बेंच ने सीबीएसई को याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है।

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बता दें एक उम्मीदवार की मां ने याचिका दाखिल करके परीक्षा को रद्द करने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि अलग-अलग भाषा में प्रश्नपत्र एक जैसे नहीं थे, जो संविधान के आर्टिकल 14 के तहत छात्रों को मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

7 मई को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) को कई भाषाओं में आयेजित किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि तमिल, इंग्लिश और हिंदी भाषा में नीट का आयोजन हुआ। इंग्लिश के प्रश्नपत्र तो सीबीएसई के पाठ्यक्रम पर आधारित थे लेकिन तमिल का एक सेट राज्य के पाठ्यक्रम पर आधारित था।

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