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मॉडरेशन बंद नहीं करेगा CBSE, हाई कोर्ट ने आदेश में कहा 'परीक्षा के बाद नहीं बदल सकते पॉलिसी'

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने बोर्ड के द्वारा बंद की गई मोडरेशन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कहा है।

Updated on: 24 May 2017, 11:01 AM

नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने बोर्ड के द्वारा बंद की गई मॉडरेशन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कहा है।

इस मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जब छात्रों ने इस साल फॉर्म भरे थे तब यह प्रक्रिया का हिस्सा थी। ऐसे में बोर्ड अचानक से यह बंद नहीं कर सकती।

बता दें कि जिन छात्रों के कुछ नंबर्स कम रह जाते हैं तो उन्हे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स (ग्रेस मार्क्स) दिए जाते हैं इसी को मोडरेशन पॉलिसी कहते हैं। हाल ही में सीबीएसई बोर्ड ने एक नोटिस जारी कर इस पॉलिसी को बंद करने के लिए कहा था।

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इस नोटिस के बाद कुछ अभिभावकों ने हाईकोर्ट में बोर्ड के इस फैसले को चुनौती दी थी। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 2016-17 के सेशन के लिए अंतरिम आदेश जारी किया है। अंदाजा है कि कोर्ट के इस फैसले से 12वीं के करीब 11 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा।

एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की बेंच ने कहा कि जब छात्र परीक्षा दे चुके हैं तो ऐसे में पॉलिसी नहीं बदली जा सकती है। बेंच ने कहा कि सीबीएसई फिलहाल उन छात्रों के लिए यह पॉलिसी जारी रखे जो इस साल परीक्षा दे चुके हैं।

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बोर्ड ने इसके पहले 24 मई को रिजल्ट घोषित करने के लिए कहा था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद हो सकता है कि रिजल्ट के लिए छात्रों को और इंतजार करना पड़े।