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यूनिटेक मामला: संजय चंद्रा की जमानत पर SC का इंकार, नहीं मिली राहत

यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के प्रमोटर संजय चंद्रा को फिलहाल जमानत नहीं दी है।

Updated on: 15 Sep 2017, 02:11 PM

नई दिल्ली:

यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के प्रमोटर संजय चंद्रा को फिलहाल जमानत नहीं दी है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी को यूनिटेक के सभी प्रोजेक्ट्स का डेटाबेस तैयार करने को कहा है।

इस डेटाबेस में एमिकस क्यूरी को यूनिटेक के 50 से ज़्यादा लंबित प्रोजेक्ट्स की मौजूदा स्थिति बतानी है।

मतलब यह कि अभी तक कितने फ्लैट मालिकों को कब्ज़ा मिल गया है, कितनों में जमीन के लिए पैसों का भुगतान हो चुका है, कितने फ़्लैट मालिक अपना पैसा वापिस चाहते है इत्यादि।

बता दें कि अभी तक करीब 4000 खरीददारों ने सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के खिलाफ अर्जी दायर की है। इस मामले की अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

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