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आधार कार्ड से नहीं जोड़ा तो PAN हो जाएगा अवैध, अगले साल से लागू हो सकता है ये नया नियम

टैक्सदाता पैन नंबर का इस्तेमाल रिटर्न दाखिल करने के लिए करते हैं। साथ ही ट्रैक्स बार के लोग भी कई बार इसका इस्तेमाल पहचान पत्र के लिए करते हैं।

Updated on: 24 Mar 2017, 10:38 AM

नई दिल्ली:

अगर आपने अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा तो संभव है कि 31 दिसंबर के बाद यह अवैध हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस दिशा में अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। 

फिलहाल, सभी टैक्सदाता पैन नंबर का इस्तेमाल रिटर्न दाखिल करने के लिए करते हैं। साथ ही ट्रैक्स बार के लोग भी कई बार इसका इस्तेमाल पहचान पत्र के लिए करते हैं।

इनमें से कई पैन कार्ड गलत तरीके से बनवाए गए। आधार कार्ड से जुड़ने के बाद इस तरह की प्रैक्टिस पर नजर रखी जा सकेगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक आधार को पैन से जोड़ने का नियम नए वित्त बिल का एक हिस्सा है जिसे जल्द ही पास होना है।

सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) सहित सभी रेग्युलेटर्स के साथ इस संबंध में विचार-विमर्श कर रही है। दरअसल, सरकार को लगता है कि आधार KYC एक तुरंत, इलेक्ट्रॉनिक और मजबूत प्रमाण उपलब्ध कराता है, जिससे सेवा उद्योग की प्रक्रिया बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

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बता दें कि देश में 98 प्रतिशत व्यस्कों या 108 करोड़ से अधिक लोगों को आधार नंबर जारी किया जा चुका है और इसी वजह से सरकार इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ाने पर काम कर रही है।

गौरतलब है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि हर काम के लिए आधार कार्ड को जरूरी नहीं बनाया जा सकता और कुछ लोगों को केवल इसलिए जरूरी सेवाओं और सब्सिडी से अलग नहीं रखा जा सकता क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है।

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