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जेपी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट का झटका, कहा- तुरंत जमा कराएं 1 हज़ार करोड़ रुपये

सुप्रीम कोर्ट से जेपी ग्रुप को एक बार फिर कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रकम जमा कराने में रियायत देने की की जेपी ग्रुप की मांग ठुकरा दी है।

Updated on: 06 Nov 2017, 01:12 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट से जेपी ग्रुप को एक बार फिर कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रकम जमा कराने में रियायत देने की की जेपी ग्रुप की मांग ठुकरा दी है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप को 5 नवंबर तक 2000 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया था।

अदालत में जेपी ग्रुप ने कंपनी पर कर्ज होने का हवाला देकर फिलहाल 400 करोड़ रूपये दिए जाने की पेशकश की थी। इसके अलावा 600 करोड़ रुपये अगले दो महीनों में जमा कराने की पेशकश की थी।

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लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप की यह मांग ठुकरा दी है। अदालत ने कंपनी को कम से कम 1 हज़ार करोड़ जमा कराने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।

जेपी ग्रुप की सहयोगी कंपनी जेपी इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने वाले करीब 400 ग्राहकों ने उपभोक्ता कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
खरीदारों ने उपभोक्ता कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण दिए जाने की मांग की है।

इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्रा की पैरेंट कंपनी जेपी एसोसिएट्स को 2000 करोड़ रुपये अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराने के आदेश दिए थे।

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