इस तारीख से रात 9 बजे के बाद ATM में नहीं डाले जाएंगे पैसे, गृह मंत्रालय ने जारी किये निर्देश
बैंकों के एटीएम में नकदी जमा को लेकर गृह मंत्रालय ने नए निर्देश जारी किये गए है। अगले साल शहरों में किसी भी एटीएम में रात 9 बजे के बाद नकदी को नहीं डाला जाएगा।
नई दिल्ली:
बैंकों के एटीएम में नकदी जमा को लेकर गृह मंत्रालय ने नए निर्देश जारी किये गए है। अगले साल शहरों में किसी भी एटीएम में रात 9 बजे के बाद नकदी को नहीं डाला जाएगा। ग्रामीण इलाकों में तीन घंटे पहले यानी 6 बजे तक ही नकदी को डाला जाएगा। इसके साथ नकदी ले जाने वाले वाहन बख्तरबंद होंगे और साथ में दो हथियारबंद गार्ड भी होंगे। वहीं नक्सली प्रभावित इलाकों में शाम चार बजे तक ही एटीएम में पैसा डाला जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रसीजर अगले साल आठ फरवरी से लागू होगा।
कैश वैन, कैश वॉल्ट और एटीएम धोखाधड़ी और अन्य आंतरिक धोखाधड़ी के मामले बढ़ने के मद्देनजर यह कदम उठाया जा रहा है। देश में निजी क्षेत्र की करीब 8,000 कैश वैन से एटीएम में कैश डाला जाता है। रोजाना करीब 15,000 करोड़ रुपये कैश का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। इसके साथ ही कैश ले जा रही वाहन की सुरक्षा के लिए एक हथियारबंद गार्ड को ड्राइवर के साथ आगे की सीट पर बैठना होगा, जबकि दूसरा गार्ड पिछली सीट पर बैठेगा। नकदी डालने या निकालने के दौरान चाय या लंच के समय कम से कम एक हथियार बंद गार्ड को हमेशा कैश वैन के साथ रहेगा।
और पढ़ें: इस वजह से इंफोसिस के सीएफओ रंगनाथ ने दिया इस्तीफा...
हर कैश बॉक्स को अलग-अलग चेन के साथ बंधा जाएगा। इसके ताले की चाभी अलग-अलग संरक्षक या एटीएम अधिकारी के पास होनी चाहिए। एक सुरक्षा अलार्म भी होना चाहिए। हमले की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के लिए कैश वैन में हूटर, आग बुझाने का यंत्र और इमरजेंसी लाइट होनी चाहिए।
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Akshaya Tritiya 2024: 10 मई को चरम पर होंगे सोने-चांदी के रेट, ये है बड़ी वजह
-
Abrahamic Religion: दुनिया का सबसे नया धर्म अब्राहमी, जानें इसकी विशेषताएं और विवाद
-
Peeli Sarso Ke Totke: पीली सरसों के ये 5 टोटके आपको बनाएंगे मालामाल, आर्थिक तंगी होगी दूर
-
Maa Lakshmi Mantra: ये हैं मां लक्ष्मी के 5 चमत्कारी मंत्र, जपते ही सिद्ध हो जाते हैं सारे कार्य